खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक : पटना कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी; 20 जून को होगी अगली सुनवाई
पटना.
खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक और चर्चित शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को मामले की केस डायरी भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई अथवा अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दबावपूर्ण या कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गई है।

कोर्ट में क्या हुई बहस
खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत को बताया कि घटना के दौरान की गई फायरिंग आत्मरक्षा के उद्देश्य से हुई थी। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति को डराने या दहशत फैलाने की मंशा नहीं थी।
बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि खान सर ने स्वयं कोई गोली नहीं चलाई और उन पर लगाए गए कई आरोप प्रथम दृष्टया लागू नहीं होते। वकील के अनुसार सुरक्षा कर्मियों को एक अधिकृत एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया था और संस्थान पर हमला होने की आशंका के बीच सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए।
वहीं सरकारी पक्ष ने अदालत में दावा किया कि सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई फायरिंग खान सर के निर्देश पर हुई थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि घटना से इलाके में भय का माहौल पैदा हुआ और मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच आवश्यक है।
हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला
खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाना क्षेत्र में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि फायरिंग की घटना के दौरान सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए थे।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। इसी सिलसिले में अदालत ने केस डायरी तलब की है।
सुरक्षा गार्डों की जमानत पर फैसला सुरक्षित
इसी मामले में गिरफ्तार दो सुरक्षा गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी हाल ही में सुनवाई हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस से साक्ष्य मांगे हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दोनों सुरक्षा कर्मियों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि अदालत जल्द ही उनकी जमानत याचिका पर भी निर्णय सुना सकती है।
रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज
दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को इस मामले में राहत नहीं मिल सकी। उनकी जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। रौशन आनंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
उनकी गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने पटना में कैंडल मार्च निकालकर समर्थन जताया था। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग की।
फायरिंग पर खान सर की सफाई
घटना के बाद सामने आए वीडियो को लेकर खान सर ने कहा था कि उस समय संस्थान के बाहर तनावपूर्ण स्थिति थी और पुलिस समय पर नहीं पहुंची थी। उनके अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा और संस्थान की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की थी।
उन्होंने यह भी कहा कि फायरिंग किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर नहीं की गई थी। हालांकि इस दावे की सत्यता अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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