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16th October 2026

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पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी पर सख्ती : अब ड्रम-बोतल में नहीं मिलेगा ईंधन: छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया नया आदेश

News Affair Team

Sat, May 23, 2026

रायपुर.

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी तथा ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब बस्तर समेत पूरे प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ड्रम, बोतल या जरीकेन में ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जा सकेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी निर्देश में साफ किया गया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले कंटेनर में ईंधन बेचता पाया गया तो उसे अनाधिकृत विक्रय माना जाएगा। ऐसे मामलों में मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने किसानों और आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राहत व्यवस्था भी बनाई है। रबी फसल कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी के लिए किसानों को डीजल उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा रेलवे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित सरकारी कार्यों को भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

अस्पताल, मोबाइल टावर और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए भी विशेष परिस्थितियों में ड्रम या जरीकेन में ईंधन देने की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। जांच और अनुमति के बाद ही पेट्रोल पंप संचालक सुरक्षा मानकों के अनुसार ईंधन उपलब्ध करा सकेंगे।

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