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8th July 2026

ब्रेकिंग

कारोबार होगा आसान, निवेश को रफ्तार; देश का पहला Ease of Doing Business कानून

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साय कैबिनेट के 11 बड़े फैसले : कारोबार होगा आसान, निवेश को रफ्तार; देश का पहला Ease of Doing Business कानून

News Affair Team

Wed, Jul 8, 2026

रायपुर.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शासन, उद्योग, शिक्षा, कर व्यवस्था, बिजली, पर्यावरण और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने कारोबार को आसान बनाने, निवेश आकर्षित करने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बैठक की सबसे बड़ी विशेषता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 रही। यह कानून लागू होने पर छत्तीसगढ़ व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

कारोबार शुरू करना होगा आसान

कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी देते हुए डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसे प्रावधानों को शामिल किया है। दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों को राहत मिलेगी और नए उद्योगों की स्थापना तेज होगी।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश कानून में बदलाव

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर संशोधन तैयार किया है। उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना है।

निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम

कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी। नए प्रावधानों के तहत विन्यास निधि की जगह रक्षित निधि की व्यवस्था होगी। साथ ही विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं यूजीसी एवं नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे गुणवत्तापूर्ण निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा।

बिजली भुगतान के लिए नई व्यवस्था

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए त्रिपक्षीय समझौते की जगह डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) प्रणाली अपनाएगी। यह व्यवस्था आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी। इससे एनटीपीसी समेत अन्य केंद्रीय बिजली कंपनियों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

बस्तर फाइटर्स के नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने बस्तर फाइटर्स के भर्ती और सेवा नियम-2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी। संशोधन का उद्देश्य विशेष कार्यपालिक बल की सेवा शर्तों को अधिक प्रभावी बनाना है।

जीएसटी और वैट कानून होंगे सरल

कैबिनेट ने जीएसटी संशोधन विधेयक-2026 को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इससे करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।

इसके साथ ही वैट संशोधन विधेयक को मंजूरी देते हुए राज्य के वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अब लंबित मामलों का स्थानांतरण राजस्व मंडल को किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण बनने के बाद अलग अधिकरण की आवश्यकता नहीं रह गई है।

नवा रायपुर में OTS योजना लागू

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा आवंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दी गई। इससे पात्र आवंटियों को बकाया नियमित करने, परियोजनाएं समय पर पूरी करने और विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे नवा रायपुर में निवेश और विकास गतिविधियां तेज होंगी।

पर्यावरण कानून में भी बदलाव

कैबिनेट ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाने का फैसला किया। इसके तहत छोटे उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय अनुपालन आसान और अधिक प्रभावी होगा।

किरायेदारी कानून में संशोधन

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 में संशोधन को मंजूरी देते हुए भवन स्वामी और किरायेदार के अधिकार एवं दायित्वों को स्पष्ट किया गया है। संशोधन में संपत्ति प्रबंधक, किराया वसूली, अधिकरण की व्यवस्था और न्यायालय शुल्क से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यह संशोधन केंद्र के मॉडल टेनेंसी एक्ट-2021 के अनुरूप तैयार किया गया है।

राजनांदगांव को मिलेगा आधुनिक ऑडिटोरियम

कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया। इससे क्षेत्र में बड़े सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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