Everest का जीरा पाउडर मिला 'अनसेफ' : FSSAI की तय सीमा से ज्यादा मिले कीटनाशक, एक बैच 'रिकॉल'; क्रियेटिव बेकर्स का भी लाइसेंस सस्पेंड
नई दिल्ली.
खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को लेकर FSSAI ने दो अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के एक खास बैच को बाजार से तुरंत वापस लेने का आदेश दिया गया है। जांच में इस बैच के नमूने में दो कीटनाशकों के अवशेष तय अधिकतम सीमा से ज्यादा मिले और रेफरल लैब ने भी इसे ‘अनसेफ’ माना।
दूसरे मामले में FSSAI ने क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निरीक्षण में फूड सेफ्टी और हाइजीन से जुड़ी गंभीर खामियां मिली थीं। लाइसेंस निलंबित रहने तक कंपनी को सभी फूड बिजनेस गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

गोवा के रिजॉर्ट से लिया गया था जीरा पाउडर का सैंपल
FSSAI के मुताबिक, एवरेस्ट के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर का रेगुलेटरी सैंपल गोवा स्थित रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से लिया गया था।
फूड एनालिस्ट की जांच में Azoxystrobin और Thiamethoxam के अवशेष निर्धारित Maximum Residue Limit यानी MRL से ज्यादा पाए गए। इसके बाद नमूने को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत ‘अनसेफ’ घोषित किया गया।
दूसरी जांच में भी फेल हुआ सैंपल
कंपनी को शुरुआती रिपोर्ट के खिलाफ अपील का मौका दिया गया। इसके बाद नमूने को आगे जांच के लिए Referral Food Laboratory भेजा गया। रेफरल लैब ने भी पहले परीक्षण के निष्कर्षों की पुष्टि की। इसमें दोनों कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से ज्यादा पाए गए और नमूने को ‘अनसेफ’ माना गया। इसके बाद FSSAI ने संबंधित बैच को बाजार से वापस लेने का आदेश दिया।

इस बैच का नंबर जरूर चेक करें
FSSAI की कार्रवाई Everest प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के बैच नंबर E080668761 पर लागू है। कंपनी को इस बैच के बाजार में मौजूद उत्पादों का रिकॉर्ड रखने, रिकॉल की स्थिति की जानकारी देने और तय समय-सीमा में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है। यानी हर Everest जीरा पाउडर को रिकॉल नहीं किया गया है। कार्रवाई फिलहाल इसी चिन्हित बैच E080668761 पर है।
बेकरी में गंदगी से लेकर रिकॉर्ड तक कई खामियां
दूसरी कार्रवाई क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ हुई। FSSAI निरीक्षण में फूड प्रोडक्शन और हैंडलिंग एरिया में स्वच्छता से जुड़ी गंभीर कमियां मिलीं।
निरीक्षण के दौरान गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियां मिलीं। खराब होने वाले कच्चे माल को खुले में रखे जाने की बात भी सामने आई। कच्चे और सेमी-फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे कंटेनरों की स्थिति भी मानकों के अनुरूप नहीं मिली।
जंग लगे उपकरण, कचरा और पेस्ट कंट्रोल में भी कमी
निरीक्षण में जंग लगे उपकरण, उखड़ता पेंट, सीलन और टूटी फर्श की टाइल्स जैसी कमियां भी दर्ज की गईं। फूड तैयार करने वाले हिस्से में कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्टेड माल और स्क्रैप जमा मिला। मक्खियों और चूहों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। खिड़कियों पर इंसेक्ट-प्रूफ मेश की कमी भी पाई गई।
जरूरी फूड सेफ्टी रिकॉर्ड भी नहीं मिले
FSSAI ने पानी और तैयार उत्पादों की टेस्टिंग, टाइम-टेंपरेचर मॉनिटरिंग, उपकरणों की कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मॉक रिकॉल, उपभोक्ता शिकायत, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ऑडिट से जुड़े रिकॉर्ड में भी गंभीर कमियां बताईं। इन उल्लंघनों के बाद लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और निलंबन की अवधि में सभी फूड बिजनेस गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया गया है।
क्या होता है फूड रिकॉल?
जब किसी खाद्य उत्पाद का कोई खास बैच जांच में फूड सेफ्टी मानकों पर खरा नहीं उतरता और स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया जाता है, तो नियामक उस बैच को बाजार और सप्लाई चेन से वापस लेने का आदेश दे सकता है।
इस मामले में FSSAI ने Everest के बैच नंबर E080668761 को रिकॉल करने का निर्देश दिया है। इसलिए उपभोक्ताओं के लिए सबसे जरूरी है कि घर में मौजूद पैकेट पर बैच नंबर जरूर जांचें।
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