नेस्ले, पेप्सिको समेत बड़े फूड ब्रांड्स को 150 नोटिस : FSSAI की बड़ी कार्रवाई... अमेजन-फ्लिपकार्ट भी घेरे में; डोमिनोज के 5 लाइसेंस सस्पेंड
नई दिल्ली.
खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर FSSAI ने देश के कई बड़े फूड ब्रांड्स, रिटेल चेन और ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई की है। हाल के महीनों में नियामक ने भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और लेबलिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर करीब 150 नोटिस जारी किए हैं।
इनमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको इंडिया और कोका-कोला इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी नोटिस मिले हैं। वहीं KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी समेत फूड सर्विस ब्रांड्स को 30 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए। डोमिनोज के पांच लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

अमेजन के वेयरहाउस का लाइसेंस भी रद्द
FSSAI ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में अमेजन और फ्लिपकार्ट को कुल 12 नोटिस जारी किए। कार्रवाई के दौरान अमेजन के एक वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। नियामक की कार्रवाई का फोकस खाद्य उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन और उनके लेबल पर दी जा रही जानकारी में नियमों के पालन पर है।
डोमिनोज के 5 लाइसेंस सस्पेंड
फूड सर्विस सेक्टर में KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी जैसे ब्रांड्स को 30 से अधिक नोटिस जारी किए गए। इनमें डोमिनोज के पांच लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। लाइसेंस का निलंबन स्थायी रूप से आउटलेट बंद होने के बराबर नहीं है। नियमों में मिली कमियों को दूर करने के बाद संबंधित लाइसेंस बहाल किया जा सकता है।

मैरियट-हिल्टन समेत 5-स्टार होटल भी जांच के दायरे में
साल 2025 में FSSAI ने 5-स्टार होटलों और रेस्टोरेंट समेत 20 से ज्यादा फूड सर्विस प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। इनमें मैरियट, हिल्टन, हयात, रेडिसन होटल ग्रुप, फोर सीजन्स और शांगरी-ला जैसे नाम शामिल हैं। इन मामलों में मेन्यू पर कैलोरी संबंधी जानकारी और लेबलिंग नियमों के पालन को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं।
नोटिस के बाद कंपनियों ने शुरू किए सुधार
FSSAI के मुताबिक, नोटिस जारी होने के बाद कई कंपनियों ने नियमों के अनुरूप सुधारात्मक कदम उठाए हैं। खाद्य सुरक्षा, विज्ञापन और लेबलिंग से जुड़े प्रावधानों के पालन की निगरानी लगातार की जा रही है। नियामक के स्तर पर जांच जारी रहने के साथ आने वाले समय में नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ सकती है।

'हेल्दी' और '100% शुद्ध' देखकर तुरंत भरोसा न करें
किसी पैकेट पर 'हेल्दी', 'नेचुरल' या '100% शुद्ध' जैसे दावे लिखे होने का मतलब यह नहीं कि उत्पाद हर लिहाज से आपके लिए बेहतर है। खरीदारी से पहले पैकेट पर दी गई सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी पढ़ना जरूरी है।
अगर कोई उत्पाद बीमारी ठीक करने या असाधारण स्वास्थ्य लाभ देने का दावा करता है, तो उसके पीछे वैज्ञानिक आधार और विश्वसनीय जानकारी की जांच करनी चाहिए।
भ्रामक विज्ञापन किसे कहेंगे?
किसी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता, सामग्री या स्वास्थ्य लाभ के बारे में गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली जानकारी देना भ्रामक दावा हो सकता है। किसी दूसरे उत्पाद को गलत तरीके से खराब बताना या ग्राहक से जरूरी जानकारी छिपाना भी इसके दायरे में आ सकता है।
पैकेट खरीदने से पहले ये 5 चीजें जरूर जांचें
खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस नंबर और संबंधित चिन्ह
उत्पाद में इस्तेमाल सामग्री की पूरी सूची
चीनी, नमक और वसा की मात्रा
निर्माण और उपयोग की अंतिम तारीख
शाकाहारी या मांसाहारी होने का चिन्ह
खराब या गलत उत्पाद मिले तो सबूत संभालकर रखें
अगर कोई खाद्य उत्पाद खराब, संदिग्ध या पैकेट पर किए गए दावे से अलग मिले तो बिल, पैकेट और उत्पाद की फोटो सुरक्षित रखें। शिकायत करते समय ये दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत FSSAI के शिकायत माध्यम से की जा सकती है। उपभोक्ता अपने अधिकारों से जुड़ी शिकायत उपभोक्ता शिकायत व्यवस्था के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं।

शिकायत करने के लिए क्या करें?
FSSAI के माध्यम से: खाद्य सुरक्षा कनेक्ट ऐप या पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें उत्पाद, दुकान या कंपनी से जुड़ी जानकारी और जरूरी फोटो/दस्तावेज लगाए जा सकते हैं।
उपभोक्ता शिकायत: उपभोक्ता ई-दाखिल पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मदद के लिए 1915 पर संपर्क किया जा सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाला शिकायत नंबर सुरक्षित रखना चाहिए। बिल और उत्पाद की तस्वीरें भी साथ में रखना उपयोगी है।
लाइसेंस सस्पेंड होने का मतलब क्या है?
किसी खाद्य कारोबारी का लाइसेंस निलंबित होने का मतलब यह नहीं कि उसका कारोबार हमेशा के लिए बंद हो गया। नियामकीय कमियां दूर करने और आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद लाइसेंस बहाल किया जा सकता है। कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्य उत्पादों से बचाना है।
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